पुरे देश और रांची को देखते हुए धरा 144 लागु !!!
Jamshedpur बिग ब्रेकिंग:-
सराईकेला -खरसवां जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल के पुरे अनुमंडल क्षेत्र में अनुमंडल दंडाधिकारी रंजीत लोहरा के आदेश से निषेधाज्ञा ( धरा-144 ) आज से लागु कर दी गई है।
इस निषेधज्ञा में चार या चार अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध, किसी भी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी इत्यादि को लेकर चलने पर प्रतिबन्ध है, किसी भी प्रकार के सभा , जुलुस, प्रदर्शन, रैली पर प्रतिबन्ध रहेगा , रांची शहर में घटित घटना के अलोक में सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे Whatsapp, Twitter, Facebook या किसी अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भड़काऊ, सांप्रदायिक मैसेज, ऑडियो, वीडियो के प्रेषण पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
उक्त आदेश का उल्लघन करने के अलोक में सम्बंधित व्यक्ति, एडमिन पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत करवाई की जाएगी
,ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग रात्रि 10.00 दस बजे से प्रातः 6.00 छः बजे तक वर्जित रहेगा।
यह आदेश सरकारी कार्य हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों, पुलिस बल, सरकारी कर्मचारियों पर लागु नहीं होगा।
यह आदेश शव यात्रा अवं शादी विवाह पर लागु नहीं होगा।
BDC हिंदी न्यूज़ का आम जनता से अपील :-
किसी भी तरह से माहौल को अशांत न होने दें, अपने WhatsApp या Facebook ग्रुप में पोस्ट, एडमिन ओनली कर दें। बिना कारन घरों से न निकलें। दूसरों के भड़काऊ बातों को न सुने।